आरक्षण का फायदा लेने के बाद जनरल सीट पाने का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: आरक्षण का फायदा लेने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा में आरक्षित श्रेणी (जैसे- एससी, एसटी) की छूट का फायदा उठाता है, तो वह अनारक्षित यानी जनरल सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परीक्षा से जुड़े एक मामले में आया। यह मामला 2013 की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम से जुड़ा था। इस परीक्षा में दो चरण थे। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, जिसके बाद इंटरव्यू होता था।
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