राष्ट्रपति के आने को देखते हुए जालंधर ज़िला 14 से 16 जनवरी तक ‘नो फ़्लाइंग ज़ोन’ घोषित किया गया

जालंधर, 13 जनवरी - एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जालंधर ज़िले को ‘नो फ़्लाइंग ज़ोन’ घोषित किया है।

आदेशों के अनुसार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जालंधर ज़िले की सीमा के अंदर किसी भी तरह के सिविल रिमोट/पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर (भारत के माननीय राष्ट्रपति और दूसरे VVIPs के हेलीकॉप्टर/एयरक्राफ्ट को छोड़कर) वगैरह की उड़ान पर रोक लगा दी है।

यह आदेश 14-01-2026 से 16-01-2026 तक लागू रहेगा।

गौरतलब है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति 16 जनवरी, 2026 को जालंधर आ रहे हैं।

#राष्ट्रपति के आने को देखते हुए जालंधर ज़िला 14 से 16 जनवरी तक ‘नो फ़्लाइंग ज़ोन’ घोषित किया गया