नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 20 अप्रैल- दिल्ली हाई कोर्ट आज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की पिटीशन पर सुनवाई करेगा। ED ने लोअर कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, जिसमें 16 दिसंबर, 2025 को ED की चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया गया था। लोअर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि ED की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेना कानूनी तौर पर गलत है क्योंकि मामला FIR पर बेस्ड नहीं था। ED ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ED का तर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR ज़रूरी नहीं है और लोअर कोर्ट का फैसला गलत है।

22 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच करेगी। ED और CBI ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के करीब ₹2,000 करोड़ के एसेट्स को सीज करने की साज़िश रची थी। इस काम के लिए यंग इंडियन कंपनी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी थी।

 
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