अमृतसर कोर्ट ने  बिक्रम सिंह मजीठिया  को ज़मानत दी

चंडीगढ़/अमृतसर, 15 जून – अमृतसर की एक कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया को मजीठा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 91 के मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि मजीठिया और कई अकाली वर्कर मजीठा पुलिस स्टेशन में घुसे, सरकारी कागज़ात फाड़े और सरकारी कामों में रुकावट डाली। इससे पहले, पंजाब पुलिस की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मजीठिया के वकील बिक्रमजीत सिंह बाथ को मजीठा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 91 के मामले में क्लीन चिट दे दी थी।

पांच सदस्यों वाली SIT ने कोर्ट को बताया कि वकील के किसी भी गैर-कानूनी काम से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है। SIT ने कोर्ट ने आगे कहा कि बाथ सिर्फ़ एक वकील के तौर पर अपने क्लाइंट के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे।

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