टेलीग्राम ने NEET-UG री-एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
नई दिल्ली, 17 जून - मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसने NEET UG री-एग्जाम से पहले ऐप पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था। कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए मान गया। मंगलवार को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने टेलीग्राम पर सरकार के बैन की घोषणा की। यह बैन 22 जून, 2026 तक लागू रहेगा। टेलीग्राम का मैसेज-एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद कर दिया गया है।
टेलीग्राम के CEO ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इस फैसले से भारत में 150 मिलियन से ज़्यादा टेलीग्राम यूज़र्स को सज़ा मिली है, न कि एग्जाम लीक करने वालों को। यह बैन किसी को नहीं रोकेगा, एग्जाम लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर चले जाएंगे। देश में यह पहली बार है जब पेपर लीक होने की आशंका के चलते किसी ऐप पर बैन लगाया गया है। सरकार का दावा है कि कुछ लोग पेपर लीक की अफवाह फैलाने और स्टूडेंट्स को धोखा देने के लिए ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे।
NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि फ्रॉड करने वाले इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। सरकार के आदेश पर गूगल और एप्पल ने भी टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है।

