बलजिंदर कौर के नामांकन पत्र रद्द करने की मांग पर फैसला लेने का निर्देश

चंडीगढ़, 6 मई (सुरजीत सिंह सत्ती) : बठिंडा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बलजिंदर कौर के नामांकन पत्र रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग को दिए एक ज्ञापन पर कार्रवाई न होने के कारण दाखिल एक पटीशन पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ज्ञापन पर तीन दिन में फैसला लेने के निर्देश करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। बठिंडा के हरमिलाप सिंह ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग द्वारा दाखिल याचिका में कहा कि 14 सितम्बर 1985 को दर्शन सिंह के घर जन्मी बलजिंदर कौर को अमरजीत सिंह ने 21 अप्रैल 1997 को कानूनी तौर पर गोद लिया था व 18 वर्ष की उम्र होने पर बलजिंदर कौर की मतदाता सूची में अमरजीत सिंह की बेटी द्वारा रजिस्ट्रेशन हुई पर 2014 में बलजिंदर कौर ने कथित तौर पर जानबूझ कर बलजिंदर कौर सपुत्री दर्शन सिंह के तौर पर एक और वोटर कार्ड बनवाया व उसने इस तरह दोहरा वोटर कार्ड बनवाया। हाईकोर्ट से मांग की गई कि बलजिंदर कौर की वोट व नामांकन पत्र रद्द किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले दी शिकायत पर तीन दिन में कार्रवाई करे।