मतदाताओं को सुविधाओं संबंधी मुख्य चुनाव अधिकारी, द्वारा दिशा-निर्देश जारी

चंडीगढ़, 15 मई (अ.स.): मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस. करुणा राजू द्वारा पंजाब राज्य के समूह ज़िला चुनाव अधिकारी-कम-रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान वाले दिन (19 मई) मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार मतदाताओं की सुविधा हेतु पीने वाले पानी, बैठने के लिए कुर्सियां, टैंट का प्रबंध, मैडीकल किट, पंखे लगाने के लिए बिजली का प्रबंध, हैल्प डैस्क, सांकेतिक चिन्ह, शौचालय, वालंटियर, मतदाताओं के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए क्रैच व अटैंडैंट, वोटर लाइन का प्रबंध व मतदाताओं की सुविधा हेतु पोस्टर ज़रूरत के अनुसार लगवाए जाएंगे। इसके अलावा  मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत उन्हें वोटर हैल्पलाइन नम्बर 1950 की सुविधा, वोट डालने के लिए जाने व वापस घर आने के लिए गाड़ी की सुविधा, व्हीलचेयर, पोलिंग बूथ जिस इमारत में स्थापित है।