हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले: विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 31 अगस्त तक


शिमला, 16 जुलाई (अ.स.) : हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 31 अगस्त तक होगा। सत्र के दौरान कुल 11 बैठकें होंगी। इसके अलावा जल रक्षकों तथा पैरा पैरा फि टर व पैरा पंप ऑप्रेटर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब के उचित मूल्य में 50 पैसे की बढ़ौतरी की गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने 19 से 31 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने का सुझाव राज्यपाल को दिया है। मंत्रिमण्डल द्वारा 14 जुलाई को ज़िला सोलन के कुम्हारहट्टी के समीप एक भवन के गिरने से भारतीय सेना के 13 जवानों और एक आम नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जल रक्षकों के मानदेय को 2100 रुपये से 3000 रुपये बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की तथा पैरा फि टर और पैरा पंप ऑप्रेटर्स के मानदेय को 3000 रुपये से 4000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने वर्तमान सेब सीजन के दौरान बागवानों को सेब के उचित दाम दिलवाने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) जारी रखने का निर्णय लिया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद मूल्य को 7.50 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने डा. यशवन्त सिंह परमार जयन्ती का राज्य स्तरीय समारोह 4 अगस्त को शिमला में आयोजित करने का किया जाएगा। सौर ऊर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य उपदान के तहत लागत का 30 प्रतिशत उपदान देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में डिजाईन तथा निर्माण प्रबन्धन के माध्यम से निर्माण तथा गिराए गए भवनों के मलबे को पुन: उपयोग करने तथा निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वैस्ट पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने तीन ऊर्जा परियोजनाओं के पक्ष में इक्विटी में बदलाव लाने को स्वीकृति प्रदान की तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की स्वीकृति के बिना हिस्से और नाम को न बदला जाए, ऐसा करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। परियोजना डेवेल्पर को सरकार से स्वीकृति लेने के लिए 60 दिनों की अवधि देने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें उन्हें कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बैठक में सीधी बिक्री तथा बहु-स्तरीय विपणन के व्यापार को नियंत्रित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सीधी बिक्री तथा बहु-स्तरीय विपणन पर वर्तमान नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाईडलाइन्ज-2019 को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में राजकीय महाविद्यालय, पांवटा साहिब में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।