बिना नोटिस दिए चल रही बिजली डिफाल्टरों से वसूली की योजना

जालन्धर, 6 सितम्बर (शिव शर्मा): डिफाल्टरों से करोड़ों की वसूली हेतु पावरकाम ने भले ही एकमुश्त नीति लागू कर दी है कि लोग यदि इस नीति के तहत अपनी पुरानी राशि जमा करवाते हैं तो उनसे वार्षिक आधा ब्याज वसूल किया जाएगा। नीति भले ही लागू कर दी गई है परन्तु पावरकाम द्वारा इस बारे यह निर्देश जारी किया है कि इस योजना का लाभ उठाने हेतु सारे डिफाल्टरों की पहचान करके उनको नोटिस जारी किए जाएं ताकि वह अपनी राशि जमा करवा सकें। पावरकाम ने यह निर्देश जुलाई के महीने जारी किए थे और एस.डी.ओ. की यह ड्यूटियां लगाई गई थीं। डिफाल्टरों की पहचान करके उनको नोटिस जारी करने थे जिनमें बाकायदा प्रोफार्मा दिया गया है कि उनकी ओर कितनी राशि बकाया है और वह योजना के तहत अपना ब्याज माफी करवाकर राशि जमा करवा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना था कि जिन लोगों ने अपनी बिजली के बिलों की राशियां नहीं दी हैं, उनको अभी तक पूरी तरह से नोटिस जारी नहीं किए गए हैं तो यह योजना किस तरह से सफल हो सकती है। यह योजना 6 महीने के लिए लागू की गई थी। जिनके बिजली कनैक्शन राशियां न देने के कारण काटे  गए थे, वह भी योजना का लाभ लेकर राशि जमा करवा सकेंगे परन्तु जब तक योजना चलती रहेगी, तब डिफाल्टरों के बिजली कनैक्शन नहीं काटे जाएंगे। बिजली बिलों की राशि पर पावरकाम करीब 24 प्रतिशत ब्याज वसूल करता है परन्तु इस योजना में खपतकारों से आधा ब्याज ही वसूल किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि डिफाल्टरों की पहचान करके सारे खपतकारों से राशियां न वसूल की गईं तो इस योजना का लाभ नहीं होगा। पावरकाम ने इस समय राज्य भर में 600 करोड़ से ज्यादा डिफाल्टरों से राशियां वसूल करनी हैं। बिजली मामलों के विशेषज्ञ विजय तलवाड़ का कहना था कि पंजाब सरकार ने डिफाल्टरों के लिए बढ़िया योजना निकाली है तो इसका लाभ देने हेतु नोटिस देने आवश्यक हैं।