क्रैशर लगाने की जगह को लेकर दरियाओं में बुर्जियां बनाने के आदेश

जालन्धर, 14 सितम्बर (शिव शर्मा) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दरियाओं में क्रैशरों की जगह को लेकर वहां बुर्जियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं जो बाद में क्रैशर लगाने की जगह का किसी भी तरह का गतिरोध खत्म हो सके। इस बारे कई मामले सामने आते रहे हैं कि कई बार क्रैशर दरियाओं के अंदर चले जाते हैं और जगह को लेकर फिर गतिरोध आते रहे हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब के वातावरण विभाग ने इस दिशा में  6 ज़िलों में कमेटियों का गठन करने का फैसला किया है जिन ज़िलों में क्रैशर का काम चल रहा है। इन ज़िलों में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़ और मोहाली शामिल है। विभाग के प्रमुख सचिव आर.एक. वर्मा की प्रधानगी में इस बारे मीटिंग भी हो चुकी है। संबंधित ज़िला प्रशासन को इस बारे हिदायतें जारी की जा चुकी हैं। ज़िलों के डी.सी. की अगुवाई में यह कमेटियां गठन करके दरियाओं में बुर्जियां बनाने का काम शुरू किया जाएगा। कमेटी में पंजाब प्रदूषण रोकथाम विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग शामिल हैं। कमेटी द्वारा दरियाओं में 25, 50 के 100 मीटर की बुर्जियां लगाई जाएंगी तो जो इस बारे किसी भी तरह की पैमाइश का काम खत्म हो जाएगा। दरियाओं में अलग-अलग रंग की बुर्जियां बनाई जाएंगी, जिसमें पता लग जाएगा कि क्रैशर रोक वाली जगह पर नहीं लगाया जा सकेगा। इससे क्रैशर का काम करने और विभाग के बीच किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं रह जाएगा। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एस.एस. मरवाहा ने भी बोर्ड को इस आदेश की सख्ती के साथ पालन करने की हिदायत दी है। इस समय क्रैशर का कार्य अधिकतर पठानकोट में है। कोआर्डीनेटर अधिकारी तो कुछ दिन पहले दरियाओं में मौका देखने भी गए पर जैसे कि बुर्जियां लगाईयां जाएंगी। विभाग की जानकारी मुताबिक चाहे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 सितम्बर तक बुर्जियां लगाने बारे रिपोर्ट देने की हिदायत दी है दूसरी ओर इस बार भारी बारिश करके डैमों में अधिक पानी है तो दरिया पूरी तरह पानी से भरे हुए हैं। इस कारण बुर्जियां लगाने के काम में देरी हो सकती है क्योंकि दरियाओं में कुछ पानी घटने के बाद ही बुर्जियां लगाने का काम शुरू हो सकेगा।