अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को निर्देश जारी किए


 नई दिल्ली 31अक्टूबर  दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के स्वास्थ्य को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को निर्देश जारी किए। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि वह पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम के पारिवारिक डॉक्टर नागेश्वर राव सहित डॉक्टरों के एक बोर्ड का तत्काल गठन करें और जांच करें कि क्या जेल में बंद कांग्रेस नेता को भर्ती करने की आवश्यकता है?