चिन्मियानंद केस में पीड़ित लड़की को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रयागराज, 4 दिसम्बर (भाषा): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वामी चिन्मयानंद मामले में भाजपा नेता से पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की आरोपी विधि की छात्रा को बुधवार को जमानत दी दी। न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने संबंधित पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शाहजहांपुर की कानून की छात्रा की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस पहले ही जांच पूरी कर चुकी है और छात्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अदालत ने आगे कहा कि किसी भी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कोई उचित आशंका नहीं जताई गई है कि यदि छात्रा को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह मुकदमे की सुनवाई में विलंब कर सकती है और इसलिए उसे आगे और हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है।