प्लास्टिक थैली को लेकर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए निर्देश


नई दिल्ली, 09 दिसंबर - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि देश के भीतर 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले किसी भी प्लास्टिक थैली का निर्माण, स्टॉक, बिक्री और उपयोग न किया जाए।