जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 31 मई तक लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी

होशियारपुर, 18 मई - (बलजिन्दरपाल सिंह) - जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जिला होशियारपुर में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने के आदेश जारी किये हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संसथान /ट्रेनिंग /कोचिंग सेंटर आदि बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन शिक्षा/डिस्टेंस लर्निंग को आज्ञा होगी। उन्होंने बताया कि सेहत/पुलिस /सरकारी अधिकारियों /सेहत कर्मचारियों /फंसे व्यक्तियों समेत यात्रियों और अलग-अलग सहूलतों के लिए और बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर कैंटीनों और रैस्टोरैंटें को खाने-पीने की चीजों की होम डलिवरी के लिए रसोई चलाने की इजाज़त होगी। इसके इलावा होटल, रैस्टोरैंट और अन्य पराहुणचारी सेवाएं बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनेज़ियम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडीटोरियम, असेंबली हाल और अन्य सांझे स्थानों को खोलने की आज्ञा नहीं है। इसके इलावा बिना दर्शकों के खेल काम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले जा सकते हैं।