कार्यस्थल पर थूका तो मिलेगी सजा, भरना होगा जुर्माना

नई दिल्ली, 19 मई - देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों और कार्यस्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस दिशा-निर्देश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर थूकता हुआ मिलेगा तो उसे दंड के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लॉकडाउन का चौथा फेज 18 से 31 मई तक चलेगा। कई राज्यों ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन में ज्यादा ढील नहीं दी है वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100% कर्मचारियों के साथ सभी कार्यालय खोलने की अनुमति दी है।