सिद्धू मूसेवाला मामले में सह-दोषी जंगशेर सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत

चंडीगढ़, 5 जून - (सुरजीत सत्ती) - सिद्धू मूसेवाला मामले में सह-दोषी जंगशेर सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में एक और व्यक्ति ने भी हाईकोर्ट के पास दखल की मांग की है, जिसने जंगशेर की जमानत का विरोध किया था, परन्तु हाईकोर्ट ने उसे अर्जी देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस भेजते हुए मामले को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जंगशेर सिंह ने धनौला फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।