BS-4 वाहनों को लेकर SC का बड़ा फैसला, 31 मार्च के बाद बिके वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन


नई दिल्ली, 08 जुलाई देश में 1 अप्रैल से ही BS-6 मानक लागू हो चुका है और इसकी वजह से BS-4 मानक के इंजन वाले वाहनों पर रोक भी लगा दी गई थी। इसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने अब BS-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा झटका दिया है और 27 मार्च को दिया अपना आदेश वापस ले लिया है। इस आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन कंपनियों को 31 मार्च के बाद भी वाहन बेचने की अनुमति दी थी। लेकिन अब कोर्ट ने अपने इस फैसले को वापस लेते हुए तय मानक से ज्यादा वाहन बेचने पर कंपनियों और ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन को फटकार लगाई है। कोर्ट के इस कदम के बाद अब 31 मार्च के बाद बिके किसी भी BS-4 मानक वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।कोर्ट ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि एक तय संख्या में वाहन बेचने की मंजूरी दी गई थी लेकिन कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया। ऐसे में हम अपना पुराना फैसला वापस ले रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।