शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को दी मंजूरी

भोपाल, 29 दिसंबर - मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने आज धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 (लव जिहाद) को मंजूरी दे दी है। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा लालच देकर, धमकाकर, धर्म परितर्वन कराने को गैर कानूनी माना गया है। अध्यादेश के मुताबिक शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना के कारण विधानसभा सत्र स्थगित होने के कारण सरकार अध्यादेश लेकर आई है।