जालंधर: नाइट कर्फ्यू मेडिकल स्टोर और अस्पतालों पर लागू नहीं होगा

जालंधर, 19 मार्च - कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को मुख्य रखते हुए रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था, वह आदेश मेडिकल स्टोर और अस्पतालों पर लागू नहीं होंगे|