पूरे पंजाब में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, बिक्री और उपयोग पर लगा प्रतिबंध, केवल हरे पटाखों को मिली अनुमति

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर - पंजाब सरकार द्वारा पूरे पंजाब में संयुक्त पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल हरे पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। दिवाली पर 8-10 बजे से, क्रिसमस पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है।