केरल हाईकोर्ट द्वारा PIL खारिज 


कोच्चि, 30 नवंबर - केरल हाईकोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी की समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मांग से संबंधित जनहित याचिका खारिज कर दी। पीआईएल खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विधेयकों पर राज्यपाल कितने समय में फैसला करें, यह समय सीमा तय करने का काम उसका नहीं है। विधायिका यानी विधानसभा या संसद ही इस बारे में कोई कानून या नियम तय कर सकती है।