सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को निचली अदालत में जाने का दिया आदेश 

नई दिल्ली, 4 मई - पहलवानों की याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि प्राथमिकी दर्ज़ की गई है और पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। SC का कहना है कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं।