प्रमोशन से रोके गए न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार


नई दिल्ली, 16 मई - सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात के कई न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर जुलाई में विचार करने पर सहमत हो गया, जिनकी पदोन्नति पर पिछले सप्ताह रोक लगा दी गई थी। न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अदालत के समक्ष कहा कि 12 मई को शीर्ष अदालत के फैसले के बाद गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों को उनके मूल निचले कैडर में वापस कर दिया गया है। अरोड़ा ने तर्क दिया कि पदावनति के कारण उन्हें अपमान का सामना करना पड़ रहा है और देश के छह राज्य पदोन्नति के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का पालन करते हैं। पीठ ने कहा कि ये मामले उलटे जा सकते हैं और प्रभावित जजों को आश्वासन दिया कि वे अपने सेवानिवृत्त बकाया प्राप्त करेंगे।