सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग से किया इनकार
नई दिल्ली, 21 अप्रैल - सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दो वकीलों से अपनी याचिकाएं वापस लेने और बेहतर याचिकाएं दायर करने को कहा। इससे पहले मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। हिंसा के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे।
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