सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल के बिल रोके जाने को अवैध बताया


नई दिल्ली, 8 अप्रैल - सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल की तरफ से 10 बिल रोके जाने को अवैध बताया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से बिलों को रोका जाना कानून की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। 

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