Gwalior : अलमक्की की याचिका पर जवाब देने राज्य सरकार को समय मिला


ग्वालियर  27 जुलाई - गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसे विदेशी अहमद अलमक्की की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की बैंच में बुधवार को सुनवाई की। मप्र शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने शासन को एक माह का समय दिया है। केंद्र की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है। इसमें अलमक्की की याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। अलमक्की ने खुद को सऊदी नागरिक बताते हुए अपने देश पहुंचाने की मांग की है। 2014 में गिरफ्तार किया गया था अल मक्की: यहां बता दें, अलमक्की को पड़ाव पुलिस ने स्टेशन बजरिया से 21 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। सजा पूरी होने के लगभग दो साल बाद भी अल मक्की डिटेंशन सेंटर में है। अलमक्की ने स्वयं को सऊदी अरब का निवासी बताया और अपने देश वापस भेजने की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। इसी दिन मप्र शासन को अपना जवाब पेश करना होगा।