मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोंच डाला

जीरा, 17 नवंबर (प्रताप सिंह हीरा)- दो दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कुत्तों के काटने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और कहा था कि अगर किसी का पालतू या आवारा कुत्ता किसी को काट ले तो प्रति दांत 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। दो दांत लगने  पर 20 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है, लेकिन जीरा के पास शाहवाला गांव में भट्ठे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों को हदरोड़ी के आवारा कुत्ते नोच कर खा गए। इस मौके पर दूसरा बच्चा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।