पाकिस्तान: तोशाखाना मामले में अयोग्यता के खिलाफ दायर इमरान खान की याचिका को कोर्ट ने की खारिज 

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर- पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका खारिज कर दी है। इमरान खान 5 अगस्त से जेल में हैं जब उन्हें तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तोशखाना (राज्य खजाना) से प्राप्त उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय का खुलासा करने में विफल रहने के कारण उन्हें पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीआईटी) पार्टी के नेता ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख से संपर्क किया था, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने संपत्ति कानूनी रूप से खरीदी थी। खान कथित तौर पर राज्य की गुप्त बातें लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 26 सितंबर से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं।