संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी 


नई दिल्ली, 12 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इस अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अप्रैल में जवाब मांगा है।