वोट के बदले नोट के मामले में सांसदों को नहीं मिलेगी कोई छूट - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 4 मार्च- वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। 7 जजों की बेंच ने आज इस संबंध में पहले के फैसले को बदलते हुए एक नया आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को नोट के बदले वोट के मामले में किसी भी तरह की छूट देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में सांसद को कोई राहत नहीं दी जा सकती। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने वाले सांसदों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। इस पर 1998 में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि सांसद संसद में जो भी करते हैं वह उनके विशेषाधिकार के तहत आता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार की उस परिभाषा को बदल दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले के मुताबिक वोट के बदले रिश्वत लेने वाले सांसदों पर आम नागरिकों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा।