असम के चार जिलों में बढ़ाया गया आफस्पा


गुवाहाटी: 29 मार्च  असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को एक अप्रैल से छह महीनों के लिए चार जिलों में बढ़ा दिया है।राज्य सरकार के राजनीतिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर जिलों में इस कानून की अवधि छह माह के लिए और बढ़ा दी गई है।