पंजाब सरकार 8 हफ्ते में करवाए नगर निगम चुनाव - सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 11 नवंबर- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम चुनाव करवाने के लिए दो की जगह 8 हफ्ते का समय दिया है। पंजाब सरकार ने नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 8 हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट राज्य में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने में पंजाब सरकार द्वारा की जा रही देरी से नाराज है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि पंजाब में पांच नगर निगमों पटियाला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फगवाड़ा और 42 नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है।