बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ललित कुमार मोदी की याचिका खारिज
मुंबई, 20 दिसंबर - बॉम्बे हाईकोर्ट ने BCCI के पूर्व उपाध्यक्ष ललित कुमार मोदी की याचिका खारिज कर दी है और उन पर टाटा मेमोरियल अस्पताल को देय 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अपनी याचिका में ललित कुमार मोदी ने मांग की थी कि हाईकोर्ट BCCI को ED को 10.65 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दे, जो मई 2018 में FEMA नियमों के तहत उन पर जुर्माना के तौर पर लगाया गया था। हाईकोर्ट ने BCCI द्वारा ललित कुमार मोदी को क्षतिपूर्ति देने की मांग को गलत बताया और याचिका खारिज कर दी। आदेश का एक हिस्सा इस प्रकार है - "यह याचिका तुच्छ है, और तदनुसार, हम इस याचिका को टाटा मेमोरियल अस्पताल (खाता संख्या 1002449683, IFSC कोड: CBIN0284241, बैंक का नाम: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को आज से 4 सप्ताह के भीतर देय 1,00,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज करते हैं। भुगतान का आवश्यक सबूत इस न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए।"