लॉरेंस बिश्नोई मामला: कांस्टेबल सिमरनजीत और अन्य कर्मचारियों की पॉलीग्राफ टेस्ट न कराने की याचिका खारिज
चंडीगढ़, 29 अप्रैल (कपाल वधवा) - गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में कांस्टेबल सिमरनजीत सिंह व अन्य कर्मचारियों की पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने की याचिका मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में सूचीबद्ध गवाहों ने पहले पुलिस आरोपियों द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने के लिए सहमति दी थी और बाद में पुलिस आरोपियों द्वारा सहमति वापस ले ली गई थी। अब अदालत ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब है कि उक्त आरोपी का अदालत के आदेश पर कभी भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है।
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