सरकारी रकम के गबन मामले में पूर्व एक्सईएन को 3 साल की सश्रम कैद

एस. ए. एस. नगर, 12 अगस्त (कपिल वधवा) - मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत के जज बलजिंदर सिंह सरां ने सरकारी रकम के गबन से जुड़े मामले में पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), मानसा के तत्कालीन एक्सईएन जोगिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 3 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 30 दिन की अतिरिक्त सश्रम कैद भुगतनी होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि जोगिंदर सिंह ने सरकारी रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के बाद अपने निजी खाते में पहुंचाया था। अदालत के अनुसार, इस रकम का इस्तेमाल निजी खर्चों के अलावा सोना खरीदने के लिए भी किया गया।

जोगिंदर सिंह के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा ने एफआईआर दर्ज की थी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हालांकि, लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने जोगिंदर सिंह को आईपीसी की धारा 409 के तहत दोषी करार दिया, जबकि धारा 420 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1)(डी) सहित धारा 13(2) के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

धारा 409 के तहत दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 3 साल की सश्रम कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 
#सरकारी रकम के गबन मामले में पूर्व एक्सईएन को 3 साल की सश्रम कैद