20 हज़ार न भरने के कारण ब्रह्मपुरा की अर्ज़ी ख़ारिज 

चंडीगढ़, 5 अप्रैल - (सुरजीत सिंह सत्ती) - सिर्फ़ 20 हज़ार रुपए जुर्माना अदा न करने कारण पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संसद मैंबर रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा की उस फ़ैसले के विरुद्ध फिर विचार अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है, जिस फ़ैसले में ब्रह्मपुरा के विरुद्ध हरमिन्दर सिंह गिल की तरफ से ब्रह्मपुरा की चुनाव रद्द करने की याचिका आगे चलाने का फ़ैसला दिया था। इस चुनाव याचिका में हाईकोर्ट ने मुद्दे तय करके याचिका गिल को आगे गवाहियां करवाने के लिए कहा था और ब्रह्मपुरा ने हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को गलत करार देते हुए फ़ैसले पर फिर विचार करने की मांग की थी परन्तु अर्ज़ी की पैरवी आगे न चलाने के कारण हाईकोर्ट ने ब्रह्मपुरा को 10 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया था और फिर दोबारा न करने पर 10 हज़ार रुपए अन्य जुर्माना लगाया गया था और अब जुर्माना न देने के कारण अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है।दरअसल गिल ने याचिका दाख़िल की थी कि ब्रह्मपुरा ने चुनाव मुहिम दौरान सिक्ख धर्म की निशानियों का इश्तहारों में इस्तेमाल किया, लिहाज़ा चुनाव रद्द की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका आगे चलाने के लिए यह मुद्दा तय कर दिया था और इसी फ़ैसले पर ब्रह्मपुरा ने यह कहते हुए फिर विचार अर्ज़ी दाख़िल की थी कि मुद्दा गलत तय किया गया है न ही उन्होंने सिक्ख निशानियों वाला इश्तिहार दिया था और न ही ऐसा इश्तिहार उनके कहने पर जारी हुआ था, परन्तु अर्ज़ी की पैरवी न करने के कारण लगे जुर्माने की अदायगी न करने के कारण अब यह अर्ज़ी ख़ारिज कर दी गई है।