कठुआ दुष्कर्म व हत्या मामला : आरोपियों को गुरदासपुर जेल में स्थानांतरित करने का आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने सनसनीखेज कठुआ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के आरोपियों को कठुआ की ज़िला जेल से पंजाब की गुरदासपुर जेल में स्थानांतरित करने का आदेश आज जम्मू-कश्मीर सरकार को दिया। शीर्ष अदालत ने स्थानांतरण के बारे में केंद्र और आरोपियों के वकीलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा ‘असाधारण परिस्थितियों’ में किया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से इस मामले में दायर स्थिति रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया। शीर्ष अदालत ने कई निर्देश जारी करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को आठ सप्ताह के भीतर इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया। यही नहीं, पीठ ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई कर रहे निचली अदालत के न्यायाधीश और विशेष लोक अभियोजक को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। शीर्ष अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश से असंतुष्ट महसूस करने वाले पक्षों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी। पीठ ने पठानकोट के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को भी बंद कमरे में मामले की सुनवाई करने को कहा। इसमें सिर्फ न्यायाधीश, आरोपियों के वकील,लोक अभियोजक और अदालत के कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल मनिंदर सिंह ने आरोपी को कठुआ ज़िला जेल से गुरदासपुर स्थानांतरित करने का विरोध किया। कुछ आरोपियों के वकील ने भी कहा कि आरोपी के परिवार के सदस्यों के लिए गुरदासपुर जाना कठिन होगा। यह कठुआ और पठानकोट के बीच दूरी से अधिक है। मामले में पठानकोट की अदालत में मुकद्दमा चल रहा है।