7 महीने की बच्‍ची से दुष्कर्म के दोषी को सजा-ए-मौत

जयपुर, 22 जुलाई - राजस्थान में अलवर जिले के एक विशेष न्यायाधीश ने सात माह की एक बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है। अलवर जिले के विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित-जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) जगेन्द्र अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के तहत अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में एक बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी 19 वर्षीय पिन्टू को मौत की सजा सुनाई है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देने की यह प्रदेश में पहली कार्रवाई है। 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में कठोर सजा देने के लिए 21 अप्रैल को यह दंड विधि संशोधन अस्तित्व में आया था।