नहीं बढ़ी लालू की ज़मानत अवधि, करना होगा आत्मसमर्पण

रांची, 24 अगस्त (भाषा) : झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले के दोषी लालू प्रसाद को मिली अस्थाई ज़मानत अवधि को बढ़ाने से आज इन्कार कर दिया और उनसे 30 अगस्त को समर्पण करने को कहा। अदालत ने प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से अस्थाई ज़मानत दी थी। हालांकि आज उसने ज़मानत की अवधि बढ़ाने से इन्कार करते हुए अदालत ने कहा कि वह 30 अगस्त को सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण करें। यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका इलाज रिम्स में किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने प्रसाद की अंतरिम ज़मानत संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए राजद प्रमुख के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को आज अस्वीकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज रिम्स में होगा। अदालत ने लालू को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिये।