बरगाड़ी केस में एस.आई.टी. द्वारा की जा रही जांच की स्थिति रिपोर्ट सरकार द्वारा तलब

चंडीगढ़, 2 नवम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती) : श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं का विरोध करते हुए सिख संगत और बहिबल कलां में हुई गोलीकांड के समय समूचे घटनाक्रम के नज़दीक से पुलिस निगरानी करते हुए पंजाब पुलिस के सेवामुक्त एस.एस.पी. चरनजीत सिंह शर्मा से अतिरिक्त इंस्पैक्टर अमरजीत सिंह, रघबीर सिंह संधू और तत्कालीन एस.पी. बिक्रमजीत सिंह द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई. से करवाने की मांग करते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बरगाड़ी कांड की जांच के लिए बनाई एस.आई.टी. द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की स्थिति तलब कर ली है। इन चारों पटीश्नर पुलिस अधिकारियों ने याचिका में कहा था कि जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की एक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई और इसके उपरांत याचिकाओं को बहिबल कलां गोलीकांड के संबंध में पहले तो 21 अक्तूबर 2015 को बाजाखाना थाने में दर्ज एफ.आई.आर में नामज़द कर लिया गया और पटीश्नरों सहित 14 पुलिस अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस दिया गया। इसके उपरांत सरकार ने केस सी.बी.आई. को दे दिया परंतु 28 अगस्त को सी.बीआई. को केस देने की नोटीफिकेशन रद्द कर दी गई। जस्टिस राजन गुप्ता की एकहरी बैंच के सामने पहले इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कहा कि दोनों याचिकाओं में एक ही मांग है और यदि चरणजीत सिंह शर्मा की याचिका पढ़ ली जाए तो शमशेर सिंह की याचिका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह भी कहा कि किसी मसले संबंधी एक मामला 14 नवम्बर के लिए स्थगित किया हुआ है, लिहाज़ा ये दोनों मामले भी उसी दिन सुनवाई के लिए रख लिए जाएं। हाईकोर्ट ने बरगाड़ी कांड की जांच के बारे पूछा तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस की स्थिति रिपोर्ट तैयार है परंतु बैंच ने कहा कि रिपोर्ट अगली सुनवाई से पूर्व दाखिल करवाई जाए और साथ ही एक कॉपी याचिकाओं को भी दी जाए। इसके साथ ही बैंच ने चरणजीत सिंह शर्मा व शमशेर सिंह वालिया याचिकाओं की सुनवाई पहले चल रहे दूसरे मामले के साथ 14 नवम्बर को इकट्ठी कर दी है।