फास्टवे डिस्ट्रीब्यूटर के कत्ल की कोशिश में फंसे शिव कुमार को मिली ज़मानत

चंडीगढ़, 5 नवम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): चार वर्ष पहले अमृतसर में फास्टवे के राष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूटर सर्बजीत सिंह की मौजूदगी में केबल आप्रेटरों की बैठक के दौरान कथित तौर पर एक आप्रेटर को गोली मार कर मारने की कोशिश करने के मामले में फंसे शिव कुमार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है। उसको अभी अप्रैल महीने में ही पांच वर्ष की सज़ा हुई थी। हाईकोर्ट ने सज़ा स्थगित भी कर दी है। शिव कुमार ने एडवोकेट गगन प्रदीप सिंह बल्ल द्वारा निचली अदालत के सज़ा के फैसले को चुनौती देते अपील में कहा था कि फास्टवे के डिस्ट्रीब्यूटर सर्बजीत सिंह ने पुलिस को दिये बयान में आरोप लगाया था कि 4 फरवरी 2014 को अमृतसर के सन सिटी पार्क में केबल आप्रेटरों की बैठक हो रही थी। इसमें केबल आप्रेटर यूनियन के प्रधान कुलदीप सिंह व संदीप कुमार नाम का एक और व्यक्ति भी मंच पर मौजूद था व इसी दौरान शिव कुमार अपने साथियों सहित बैठक में दाखिल हुआ व स्टेज पर चढ़ कर प्रवक्ता से माइक छीन लिया। पुलिस में दी शिकायत में सर्बजीत सिंह द्वारा आरोप लगाया गया कि शिव कुमार को उसकी बारी आने पर बोलने की बात कही तो उसने गोलियां चला दीं व एक गोली संदीप कुमार सन्नी के पैर में लगी। अपील के अनुसार सर्बजीत सिंह ने पुलिस को कहा था कि यह उसको मारने की कोशिश थी व जब शिव कुमार ने गोली चलाई तो उसके (सर्बजीत के) गनमैनों ने हवाई फायरिंग की तो ही वह बच सका। कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा केबल संबंधी निर्देशों से खफा होकर ही शिव कुमार ने उसको मारने की कोशिश की। इस तथ्य की विरोधता करते अपील में एडवोकेट बल्ल ने कहा कि संदीप कुमार ने साफ तौर पर कह दिया था कि गोलियां पीछे से चलीं व उसने हमलावर को नहीं देखा, परन्तु इस बात को सैशन अदालत ने नज़रअंदाज कर दिया। इस तथ्य के आधार पर शिव कुमार की सज़ा स्थगित कर दी गई है। शिव कुमार ने अपील में कहा था कि उसको गुर्दे की समस्या है व सर्जरी करवानी है, हाईकोर्ट ने मानवता के आधार पर इस तथ्य को लेते शिव कुमार को ज़मानत भी दे दी है।