तमिलनाडु के मंत्री रेड्डी को 3 वर्ष की कैद

चेन्नई, 7 जनवरी (वार्ता) : तमिलनाडु की एक अदालत ने राज्य के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री पी. बालाकृष्ण रेड्डी को वर्ष 1998 में दर्ज पथराव के मामले में आज तीन वर्षों के कारावास की सज़ा सुनाई। विधायकों और सांसदों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश जे शांति ने यहां मामले की सुनवाई के बाद पी. बालाकृष्ण रेड्डी को यह सज़ा सुनाई। अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने का मौका देते हुए सज़ा को फिलहाल स्थगित रखा है। वहीं दूसरी ओर बालाकृष्ण रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।