कांग्रेस को झटका, हेराल्ड हाऊस खाली करने का आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी (वार्ता): दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को गुरुवार को तगड़ा झटका देते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को राजधानी स्थित नेशनल हेराल्ड हाऊस खाली करने का आदेश दिया। कांग्रेस ने राजधानी के बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाऊस को खाली करने के एकल पीठ के फैसले को दो-सदस्यीय पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर मुहर लगाई। खंडपीठ ने 18 फरवरी को मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने हालांकि हाउस खाली करने का समय नहीं बताया है। केंद्र सरकार की दलील थी कि हेराल्ड हाऊस से फिलहाल ‘नैशनल हेराल्ड’ का प्रकाशन नहीं हो रहा है, और एजेएल इससे किराया कमा रही है।