दिल्ली में पानी की कमी: हिमाचल सरकार छोड़े पानी - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 6 जून- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को अपने पास मौजूद 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने की अनुमति दे दी है और हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल संकट को कम करने के लिए हथिनीकुंड से वजीराबाद तक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देकर 7 जून को अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है। कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को हिमाचल प्रदेश द्वारा हथिनीकुंड में छोड़े गए पानी की माप करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए और इस संबंध में सोमवार 10 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।