सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई धमाकों के आरोपी और गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 10 सितंबर - सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी और गैंगस्टर अबू सलेम की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसे मिली उम्रकैद की सजा से जल्दी रिहाई की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बॉम्बे हाई कोर्ट के अबू सलेम की अर्जी खारिज करने के फैसले में कोई कमी नहीं लगी। अबू सलेम ने दलील दी थी कि जेल के दौरान उसे मिली नरमी को देखते हुए, उसने अपनी सजा के 25 साल पूरे कर लिए हैं और इसलिए वह रिहाई का हकदार है। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि उसकी 25 साल की सजा 2030 में ही पूरी होगी। सलेम ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

#Abu Salem