अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका पर 26 जून को होगी सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 24 जून- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के पहले दिन जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। सिंघवी ने पूछा कि जब तक हाई कोर्ट अपना आदेश नहीं दे देता, तब तक मुख्यमंत्री को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता। वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के पक्ष में ज़मानत का आदेश है और उनके फरार होने का कोई खतरा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट का आदेश एक-दो दिन में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और पहले उसका आदेश आने दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 26 जून को सुनवाई करेगी।