सियालदह कोर्ट का फैसला:महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर में संजय रॉय दोषी करार
नई दिल्ली, 18 जनवरी - आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में सियालदह कोर्ट का फैसला | कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।आरोपी संजय ने जज से कहा, "मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है।
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