वोडाफोन, एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज को अदालत से झटका
नई दिल्ली,19 मई - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों वोडाफोन, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की ओर से दाखिल समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया माफ करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने याचिकाओं को "गलत धारणा" वाला बताया। वोडाफोन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पीठ ने कहा, "हमारे समक्ष आई इन याचिकाओं से हम सचमुच स्तब्ध हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। हम इसे खारिज करेंगे।"
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