लेह में BNSS, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
लेह , 27 सितंबर -लद्दाख: 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में BNSS, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। ज़िले में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकता। यहां सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।
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