बलात्कार का भयावह मामला: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार का भयावह मामला है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 तथा POCSO अधिनियम की धाराएं 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे।
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